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अधिक्रमित किया गया

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शासन निर्णय अधिक्रमित किया जाता है

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क्या आपको कभी यूपीएससी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है...

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आपके द्वारा कभी-कभी परीक्षा दी गई है

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क्या आपको कभी upsc/hpsc/अन्य द्वारा प्रतिबंधित किया गया है*

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क्या आपने कभी upsc/hpsc/अन्य* से डेबिट किया है

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मंत्रालय की मूल्यांकन समिति द्वारा वर्ष 2006 के इस पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया

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मेदिनी पुरस्कार योजना

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बीएसएफ भारत में अर्धसैनिक बलों में से एक है। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को भारत - पाकिस्तान युद्ध के जवाब में किया गया था

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bsf is one of the paramilitary force in india .bsf is form on 1 december 1965 in response to india pakistan war

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आपका टी शर्ट bhej किया गया है और कल के बाद वी.एस. दिन से बाहर होना चाहिए और अधिकतम 1 सप्ताह में आप सभी का तक पहुँचने की जानी चाहिए। एक बार जब आप प्राप्त मेरे साथ अपनी टीम चित्रों को साझा कर सकते हैं।

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your t-shirts have been bagged and should be out of vs day after tomorrow and should be reaching all of you in max 1 week. once you receive do share your team pictures with me.

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दि बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ आदर्श वाक्यः पारदर्षिता एवम विश्वास विधान एवम नियमावली विधानः 1. नाम तथा कार्यालयः नाम ‘दि बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ (जिसे अब विधान में एसोसिएशन या संस्था कहा जाएगा)। मुख्य कार्यालयः संस्था का मुख्य कार्यालय केन्द्र शासित राज्य दिल्ली में होगा जो इस समय 1166/303/3, तृतीय तल, कूंचा महाजनी, चांदनी चैक, दिल्ली- 110006 में स्थित है। लिपिः संस्था का कार्य साधारणतया देवनागरी लिपि में होगा, (अर्थात हिन्दी)। क. उदेश्यः सस्था का कार्य सोने चांदी और उससे निर्मित जेवरात, बहूमूल्य रत्न और उनसे निर्मित जेवरात से जुडे़ कारोबार, जिसे अब विधान में ‘‘व्यापार’’ कहा जायेगा विषेशतया दिल्ली तथा साधारणतया दिल्ली के बाहर प्रगतिषील बनाने के लिए यथोचित प्रबन्ध करना तथा ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो भय रहित स्वस्थ ष्क्षिित और सैद्धांतिक मूल्यों से ओत प्रोत होगा। (1). उपरोक्त कहे अनुसार व्यापार को उन्नत बनाने के लिए सदस्यों के लिए व्यवस्थाएॅं एवं नियम बनाना और उसे कार्यरुप में परिणित करना। (2). व्यापारिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करना और उनको सुरक्षित रखना। (3).व्यापार की उन्नति और रक्षा के लिए केन्द्र, राज्य, स्थानीय सरकार, सभी प्रकार के सरकारी व अर्ध सरकारी निगम सस्ंथान, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, तार घर व डाकखाना, दूरभाश, विभागीय विघुत प्रदाय, सभी प्रकार के स्थानीय, राज्य व केन्द्रीय कर अधिकारियों एंव अधिकरणों, व्यवस्थापकों बैकों, यातायात-परिवहन संस्थाओं, रेलवे तथा अन्य सभी संस्थाओं में आवष्यकता अनुसार पत्र व्यवहार करना, प्रतिनिधि भेजना और अधिकार व प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए यथोचित कार्रवाई करना। (4). व्यापार की रक्षा हेतु भारतीय संविधान व भारतीय कानून के अंतर्गत किसी भी ऐसे कानून का समर्थन या विरोध जिससे हमारे व्यापारी समाज का कोई हित जुड़ा हो और जिसके दूरगामी परिणाम हो सकतेे हों। (5). व्यापार के लिए भयमुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु भारतीय कानून के अंतर्गत व्यवस्थाओं का निर्माण व अधिकार प्राप्त करना। जैसे कार्य समय के दौरान पुलिस का सहयोग, गार्डस, कैमरों इत्यादि की व्यवस्था नकली उपभोक्ताओं नकली विभागीय कर्मचारी असमाजिक तत्वों से निपटने की व्यवस्था, विभागीय कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई के दौरान और बाद में अनुचित दबाव खत्म करते हुए उचित वार्तालाप में मध्यस्थ्ता की व्यवस्था करना। (6). उपरोक्त कहे गए उद्देष्यों की पूर्ति हेतु संस्था में कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करना। प्रधान महासचिव कोषाघ्यक्ष (1) (7). सदस्यों में परस्पर संगठन स्थापित करना तथा व्यापारिक व लेन देन के विवाद तय करना। बाहरी व्यक्तियों या व्यापारी के मातहत कर्मचारियों द्वारा सदस्य को आर्थिक नुकसान पहुॅुचाये जाने की अवस्था में उचित कार्रवाई करना तथा पुलिस विभाग से वार्तालाप और एफ.आइ.आर/कार्रवाई में मदद करना। (8).संस्था के प्रबन्धन के लिए प्रबन्ध कारिणी समिति तथा अन्य समितियों का गठन करना एवं व्यापार और लेन-देन से सम्बन्ध रखने वाले झगडों का निर्णय करने के लिए पंचो को नियुक्त करना हटाना या तब्दील करना। (9).संस्था के व्यापार कार्य क्षेत्र को सुन्दर और सामान्य जन सुविधाओं से संपन्न कराना। (10).विभिन्न धार्मिक उत्सवों को सदस्यों के साथ प्रेम सौहार्द और हर्शोल्लास से मनाने की व्यवस्था करना। (11).निरन्तर गतिषील समाज और व्यापार के स्वरुप में आ रहे बदलाव से मूल उद्ेश्योें के साथ नए उद्ेश्योें को समाहित करना। (ख) आर्थिक उद्ेश्यो (1). मूल उद्ेश्यों की पूर्ति हेतु षुल्क, दान, अनुदान और आर्थिक सहायता प्राप्त करना। (2).मूल उद्ेश्यों की पूर्ति हेतु संस्था के लिए चल व अचल संपति का निर्माण, खरीद, पट््टे पर या किराये पर सहकारिता प्रणाली से समुचित व्यवस्था करना या कराना। (3).संस्था की समस्त आय, चल, अचल संपत्ति, संस्था के मूल उद्ेश्यों की पूर्ति के लिए (विधान एवं नियमावली में लिखित) आय का कोई भी भाग या लाभांष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में संस्था केे सदस्यों या बाहरी व्यक्ति को वितरित न हो, कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता के आधार पर संपत्ति पर अधिकार या दावेदारी न कर सके, ऐसी व्यवस्था करना। 2. प्रबन्धक निकायः सोसायटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 1860 अनुच्छेद 2. राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत ‘दि बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन ’ के प्रबन्धक निकाय के सदस्य जिन पर प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्रारा सहमति है, इस प्रकार हंै- क्रम सं. नाम पता व्यवसाय पद हस्ताक्षर 1.ं श्री योगेष सिंघल सुपुत्र स्व. श्री सी. पी. सिंघल एस.यू.-110, पीतमपुरा, दिल्ली ज्वैलर्स प्रधान 2. श्री कमलेष कुमार जैन सुपुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन बी,4 गणपति अपार्टमेंट न0. 6 अलीपुर सिवील लाईन, दिल्ली-54 ज्वैलर्स उपप्रधान 3. श्री राम गोपाल खण्डेलवाल सुपुत्र श्री उदय राम 13 सैनिक विहार पीतमपुरा, दिल्ली ज्वैलर्स महासचिव 4. श्री पवन गुप्ता सुपुत्र स्व. श्री रूप चंद संघी 149, बैंक इनक्लेव लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92 ज्वैलर्स स्ंायुक्त सचिव 5. श्री बनवारी लाल गुप्ता सुपुत्र श्री जगदीष प्रसाद ए/94 फेस-3 अषोक विहार, दिल्ली ज्वैलर्स कोपाध्यक्ष 6. श्री अजय अग्रवाल सुपुत्र हरस्वरूप अग्रवाल जे-1876 चितरंजन पार्क, नई दिल्ली ज्वैलर्स कार्यकारणी सदस्य 7. श्री महेष बगड़िया सुपुत्र श्री बजरंग लाल बगड़िया डी-126 अषोक विहार फेस-1 दिल्ली-52 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 8. श्री अभिशेक अग्रवाल सुपुत्र श्री संतोश कुमार अग्रवाल एच-1508 चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-19 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 9. श्री महेष अग्रवाल सुपुत्र स्व. श्री राज नारायण ई.-76 प्रीत विहार, दिल्ली-92 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 10. श्री लवलेष जैन सुपुत्र श्री ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 11. श्री लक्ष्मी नरायण गुप्ता सुपुत्र स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता 217/ए गली न0-10 थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-5 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 12. श्री पंकज रूस्तगी सुपुत्र स्व. श्री आर. एन. रूस्तगी 57-सी, एफ पाॅकेट जी.टी.बी. इनक्लेव, दिल्ली-93 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 13. श्री एन. के. जैन सुपुत्र स्व. श्री ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 14. श्री विवेक अग्रवाल सुपुत्र श्री विनोद कुमार अग्रवाल 8ए/101 डब्लू. ई. ए. चंदा मार्किट करोल बाग, नई दिल्ली-5 ज्वैलर्स क 4़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़र्यकारिणी सदस्य 15. श्री पवन कुमार सिरसा सुपुत्र स्व. श्री संत लाल 1-ई./45 माल रोड नियर विष्वविद्यालय मैट्रो स्टेषन, दिल्ली-54 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 16. श्री सुमित गर्ग जैन सुपुत्र श्री नरेष गर्ग बी 5/153 सेक्टर-7 राहिणी, दिल्ली-85 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 3. अभिलाशी व्यक्तिः हम अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति ‘ दि बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ के नाम से सोसायटी रजिस्टेªषन एक्ट 1860 राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत विधान एवं नियमावली के अनुसार संस्था बनाने के इच्छुक हैं। क्रम सं. नाम पता व्यवसाय 1.ं श्री राम अवतार वर्मा सुपुत्र श्री रामेष्वर दास ए. के. 77 श शालीमार बाग दिल्ली ज्वैलर्स 2. श्री अषोक कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री हरी राम गुप्ता 47 सुख विहार परवाना रोड दिल्ली 6 ज्वैलर्स 3. श्री योगेष सिंघल सुपुत्र श्री सी. पी. सिंघल 122.13 भोला नाथ नगर दिल्ली ज्वैलर्स 4. श्री अभिपेक जैन सुपुत्र श्री एस. पी. जैन एच 229 रामा कप्णा विहार आई. पी. एक्सटेषन पटपडगंज दिल्ली ज्वैलर्स 5. श्री संजय खजांची सुपुत्र विजय सिंह खजांची लोड की कोल नागेर राज. ज्वैलर्स 6. श्री नरेष कुमार 258 टैगोर पार्क दिल्ली 9 ज्वैलर्स 7. श्री अरुण कुमार चांदक सुपुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार 1904 ओटम लेन किंग्जवे कैंप दिल्ली 9 ज्वैलर्स 8. श्री विजय खेमका सुपुत्र श्री सज्जन खेमका 33 ऐ. जी सी. आर. एन्कलेव दिल्ली 92 बुलियन 9. श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री कप्ण कुमार 11.315 वसुन्धरा से.11 गाजियाबाद उप्र. बुलियन प्रधान महासचिव कोषाघ्यक्ष नियम एवं उप-नियम 1. सदस्यः- सदस्य तीन प्रकार के होंगे:- (क) सदस्य (ख) आजीवन सदस्य (ग) एसोसिएट मेंबर/सहायक सदस्य 2. सदस्यताः सोने, चांदी और उससे निर्मित जेवरात, बहुमूल्य रत्न और उनसे निर्मित जेवरात से जुडे़ कारोबार में संलग्न दुकानदार, थोक दुकानदार, निर्माता, उत्पादन कारखाना, वायदा कारोबारी इत्यादि जो कूंचा महाजनी, कच्चा बाग या संस्था के वर्तमान मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी के दायरे में हों, संस्था के मूल उदेष्यों में विष्वास रखता हो, सदस्य बन सकेगा। (1). संस्था के अधिकृत सदस्यता आवेदन पत्र पर ही सदस्यता का आवेदन किया जा सकता है। (2). नई सदस्यता के आवेदन के साथ प्राथमिक सदस्यता या पंजीकरण शुल्क और वार्शिक सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा। इसे समय-समय पर प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने पर प्राथमिक व सदस्यता शुल्क के रूप में दी गई अग्रिम राशि वापस दी जा सकेगी। 3. सदस्यों की श्रेेणीः (1). सदस्यः जो प्रार्थी सदस्यता हेतु न्यूनतम योग्यताएं प्राथमिक सदस्या षुल्क और वार्शिक सदस्यता शुल्क व सदस्यता आवेदन पत्र पूरा भरकर जमा कराएगा, सदस्यता के योग्य होगा। संस्था द्वारा उस प्रार्थी को आवेदन तिथि से वे सभी सुविधायें देना जैसे- व्यापारिक सरकुलर भेजना, बुलेटिन भेजना, व्यापारिक विवाद पंच निर्णय ह

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दि बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ आदर्श वाक्यः पारदर्षिता एवम विश्वास विधान एवम नियमावली विधानः 1. नाम तथा कार्यालयः नाम ‘दि बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ (जिसे अब विधान में एसोसिएशन या संस्था कहा जाएगा)। मुख्य कार्यालयः संस्था का मुख्य कार्यालय केन्द्र शासित राज्य दिल्ली में होगा जो इस समय 1166/303/3, तृतीय तल, कूंचा महाजनी, चांदनी चैक, दिल्ली- 110006 में स्थित है। लिपिः संस्था का कार्य साधारणतया देवनागरी लिपि में होगा, (अर्थात हिन्दी)। क. उदेश्यः सस्था का कार्य सोने चांदी और उससे निर्मित जेवरात, बहूमूल्य रत्न और उनसे निर्मित जेवरात से जुडे़ कारोबार, जिसे अब विधान में ‘‘व्यापार’’ कहा जायेगा विषेशतया दिल्ली तथा साधारणतया दिल्ली के बाहर प्रगतिषील बनाने के लिए यथोचित प्रबन्ध करना तथा ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो भय रहित स्वस्थ ष्क्षिित और सैद्धांतिक मूल्यों से ओत प्रोत होगा। (1). उपरोक्त कहे अनुसार व्यापार को उन्नत बनाने के लिए सदस्यों के लिए व्यवस्थाएॅं एवं नियम बनाना और उसे कार्यरुप में परिणित करना। (2). व्यापारिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करना और उनको सुरक्षित रखना। (3).व्यापार की उन्नति और रक्षा के लिए केन्द्र, राज्य, स्थानीय सरकार, सभी प्रकार के सरकारी व अर्ध सरकारी निगम सस्ंथान, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, तार घर व डाकखाना, दूरभाश, विभागीय विघुत प्रदाय, सभी प्रकार के स्थानीय, राज्य व केन्द्रीय कर अधिकारियों एंव अधिकरणों, व्यवस्थापकों बैकों, यातायात-परिवहन संस्थाओं, रेलवे तथा अन्य सभी संस्थाओं में आवष्यकता अनुसार पत्र व्यवहार करना, प्रतिनिधि भेजना और अधिकार व प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए यथोचित कार्रवाई करना। (4). व्यापार की रक्षा हेतु भारतीय संविधान व भारतीय कानून के अंतर्गत किसी भी ऐसे कानून का समर्थन या विरोध जिससे हमारे व्यापारी समाज का कोई हित जुड़ा हो और जिसके दूरगामी परिणाम हो सकतेे हों। (5). व्यापार के लिए भयमुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु भारतीय कानून के अंतर्गत व्यवस्थाओं का निर्माण व अधिकार प्राप्त करना। जैसे कार्य समय के दौरान पुलिस का सहयोग, गार्डस, कैमरों इत्यादि की व्यवस्था नकली उपभोक्ताओं नकली विभागीय कर्मचारी असमाजिक तत्वों से निपटने की व्यवस्था, विभागीय कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई के दौरान और बाद में अनुचित दबाव खत्म करते हुए उचित वार्तालाप में मध्यस्थ्ता की व्यवस्था करना। (6). उपरोक्त कहे गए उद्देष्यों की पूर्ति हेतु संस्था में कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करना। प्रधान महासचिव कोषाघ्यक्ष (1) (7). सदस्यों में परस्पर संगठन स्थापित करना तथा व्यापारिक व लेन देन के विवाद तय करना। बाहरी व्यक्तियों या व्यापारी के मातहत कर्मचारियों द्वारा सदस्य को आर्थिक नुकसान पहुॅुचाये जाने की अवस्था में उचित कार्रवाई करना तथा पुलिस विभाग से वार्तालाप और एफ.आइ.आर/कार्रवाई में मदद करना। (8).संस्था के प्रबन्धन के लिए प्रबन्ध कारिणी समिति तथा अन्य समितियों का गठन करना एवं व्यापार और लेन-देन से सम्बन्ध रखने वाले झगडों का निर्णय करने के लिए पंचो को नियुक्त करना हटाना या तब्दील करना। (9).संस्था के व्यापार कार्य क्षेत्र को सुन्दर और सामान्य जन सुविधाओं से संपन्न कराना। (10).विभिन्न धार्मिक उत्सवों को सदस्यों के साथ प्रेम सौहार्द और हर्शोल्लास से मनाने की व्यवस्था करना। (11).निरन्तर गतिषील समाज और व्यापार के स्वरुप में आ रहे बदलाव से मूल उद्ेश्योें के साथ नए उद्ेश्योें को समाहित करना। (ख) आर्थिक उद्ेश्यो (1). मूल उद्ेश्यों की पूर्ति हेतु षुल्क, दान, अनुदान और आर्थिक सहायता प्राप्त करना। (2).मूल उद्ेश्यों की पूर्ति हेतु संस्था के लिए चल व अचल संपति का निर्माण, खरीद, पट््टे पर या किराये पर सहकारिता प्रणाली से समुचित व्यवस्था करना या कराना। (3).संस्था की समस्त आय, चल, अचल संपत्ति, संस्था के मूल उद्ेश्यों की पूर्ति के लिए (विधान एवं नियमावली में लिखित) आय का कोई भी भाग या लाभांष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में संस्था केे सदस्यों या बाहरी व्यक्ति को वितरित न हो, कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता के आधार पर संपत्ति पर अधिकार या दावेदारी न कर सके, ऐसी व्यवस्था करना। 2. प्रबन्धक निकायः सोसायटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 1860 अनुच्छेद 2. राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत ‘दि बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन ’ के प्रबन्धक निकाय के सदस्य जिन पर प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्रारा सहमति है, इस प्रकार हंै- क्रम सं. नाम पता व्यवसाय पद हस्ताक्षर 1.ं श्री योगेष सिंघल सुपुत्र स्व. श्री सी. पी. सिंघल एस.यू.-110, पीतमपुरा, दिल्ली ज्वैलर्स प्रधान 2. श्री कमलेष कुमार जैन सुपुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन बी,4 गणपति अपार्टमेंट न0. 6 अलीपुर सिवील लाईन, दिल्ली-54 ज्वैलर्स उपप्रधान 3. श्री राम गोपाल खण्डेलवाल सुपुत्र श्री उदय राम 13 सैनिक विहार पीतमपुरा, दिल्ली ज्वैलर्स महासचिव 4. श्री पवन गुप्ता सुपुत्र स्व. श्री रूप चंद संघी 149, बैंक इनक्लेव लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92 ज्वैलर्स स्ंायुक्त सचिव 5. श्री बनवारी लाल गुप्ता सुपुत्र श्री जगदीष प्रसाद ए/94 फेस-3 अषोक विहार, दिल्ली ज्वैलर्स कोपाध्यक्ष 6. श्री अजय अग्रवाल सुपुत्र हरस्वरूप अग्रवाल जे-1876 चितरंजन पार्क, नई दिल्ली ज्वैलर्स कार्यकारणी सदस्य 7. श्री महेष बगड़िया सुपुत्र श्री बजरंग लाल बगड़िया डी-126 अषोक विहार फेस-1 दिल्ली-52 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 8. श्री अभिशेक अग्रवाल सुपुत्र श्री संतोश कुमार अग्रवाल एच-1508 चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-19 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 9. श्री महेष अग्रवाल सुपुत्र स्व. श्री राज नारायण ई.-76 प्रीत विहार, दिल्ली-92 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 10. श्री लवलेष जैन सुपुत्र श्री ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 11. श्री लक्ष्मी नरायण गुप्ता सुपुत्र स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता 217/ए गली न0-10 थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-5 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 12. श्री पंकज रूस्तगी सुपुत्र स्व. श्री आर. एन. रूस्तगी 57-सी, एफ पाॅकेट जी.टी.बी. इनक्लेव, दिल्ली-93 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 13. श्री एन. के. जैन सुपुत्र स्व. श्री ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 14. श्री विवेक अग्रवाल सुपुत्र श्री विनोद कुमार अग्रवाल 8ए/101 डब्लू. ई. ए. चंदा मार्किट करोल बाग, नई दिल्ली-5 ज्वैलर्स क 4़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़र्यकारिणी सदस्य 15. श्री पवन कुमार सिरसा सुपुत्र स्व. श्री संत लाल 1-ई./45 माल रोड नियर विष्वविद्यालय मैट्रो स्टेषन, दिल्ली-54 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 16. श्री सुमित गर्ग जैन सुपुत्र श्री नरेष गर्ग बी 5/153 सेक्टर-7 राहिणी, दिल्ली-85 ज्वैलर्स कार्यकारिणी सदस्य 3. अभिलाशी व्यक्तिः हम अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति ‘ दि बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ के नाम से सोसायटी रजिस्टेªषन एक्ट 1860 राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत विधान एवं नियमावली के अनुसार संस्था बनाने के इच्छुक हैं। क्रम सं. नाम पता व्यवसाय 1.ं श्री राम अवतार वर्मा सुपुत्र श्री रामेष्वर दास ए. के. 77 श शालीमार बाग दिल्ली ज्वैलर्स 2. श्री अषोक कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री हरी राम गुप्ता 47 सुख विहार परवाना रोड दिल्ली 6 ज्वैलर्स 3. श्री योगेष सिंघल सुपुत्र श्री सी. पी. सिंघल 122.13 भोला नाथ नगर दिल्ली ज्वैलर्स 4. श्री अभिपेक जैन सुपुत्र श्री एस. पी. जैन एच 229 रामा कप्णा विहार आई. पी. एक्सटेषन पटपडगंज दिल्ली ज्वैलर्स 5. श्री संजय खजांची सुपुत्र विजय सिंह खजांची लोड की कोल नागेर राज. ज्वैलर्स 6. श्री नरेष कुमार 258 टैगोर पार्क दिल्ली 9 ज्वैलर्स 7. श्री अरुण कुमार चांदक सुपुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार 1904 ओटम लेन किंग्जवे कैंप दिल्ली 9 ज्वैलर्स 8. श्री विजय खेमका सुपुत्र श्री सज्जन खेमका 33 ऐ. जी सी. आर. एन्कलेव दिल्ली 92 बुलियन 9. श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री कप्ण कुमार 11.315 वसुन्धरा से.11 गाजियाबाद उप्र. बुलियन प्रधान महासचिव कोषाघ्यक्ष नियम एवं उप-नियम 1. सदस्यः- सदस्य तीन प्रकार के होंगे:- (क) सदस्य (ख) आजीवन सदस्य (ग) एसोसिएट मेंबर/सहायक सदस्य 2. सदस्यताः सोने, चांदी और उससे निर्मित जेवरात, बहुमूल्य रत्न और उनसे निर्मित जेवरात से जुडे़ कारोबार में संलग्न दुकानदार, थोक दुकानदार, निर्माता, उत्पादन कारखाना, वायदा कारोबारी इत्यादि जो कूंचा महाजनी, कच्चा बाग या संस्था के वर्तमान मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी के दायरे में हों, संस्था के मूल उदेष्यों में विष्वास रखता हो, सदस्य बन सकेगा। (1). संस्था के अधिकृत सदस्यता आवेदन पत्र पर ही सदस्यता का आवेदन किया जा सकता है। (2). नई सदस्यता के आवेदन के साथ प्राथमिक सदस्यता या पंजीकरण शुल्क और वार्शिक सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा। इसे समय-समय पर प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने पर प्राथमिक व सदस्यता शुल्क के रूप में दी गई अग्रिम राशि वापस दी जा सकेगी। 3. सदस्यों की श्रेेणीः (1). सदस्यः जो प्रार्थी सदस्यता हेतु न्यूनतम योग्यताएं प्राथमिक सदस्या षुल्क और वार्शिक सदस्यता शुल्क व सदस्यता आवेदन पत्र पूरा भरकर जमा कराएगा, सदस्यता के योग्य होगा। संस्था द्वारा उस प्रार्थी को आवेदन तिथि से वे सभी सुविधायें देना जैसे- व्यापारिक सरकुलर भेजना, बुलेटिन भेजना, व्यापारिक विवाद पंच निर्णय ह

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